Govt. Kamla Raja Girls PG College

शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय

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गाँव की बेटी

आवेदक की पात्रता लाभ/राशि संपर्क सूत्र आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
  • छात्रा गाँव की निवासी हो।
  • गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।
  • शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।

रुपये 500/- प्रति माह की दर से 10 माह की राशि

रुपये 5000/- प्रतिवर्ष

डॉ मधुलक्ष्मी शर्मा

श्रीमती मीनल गोकले

डॉ सुकृति घोष

  • निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं।
  • स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
  • स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।
  • यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

प्रतिभा किरण

आवेदक की पात्रता लाभ/राशि संपर्क सूत्र आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
  • छात्रा शहर की निवासी हो।
  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो।
  • शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।
  • शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।

रुपये 500/- प्रति माह की दर से 10 माह की राशि

रुपये 5000/- प्रतिवर्ष

डॉ चारु कटारे

डॉ नमिता त्रिपाठी

डॉ अमित तिवारी

  • निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं।
  • स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
  • स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।
  • यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (मेधावी)

योजना के नोडल विभाग का नाम आवेदक की पात्रता लाभ/राशि संपर्क सूत्र आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
तकनीकी शिक्षा
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा सीबीएसई/आईसीएसई से न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
  • पिता/पालक की वार्षिक आय ₹6.00 लाख से कम हो।

राज्य शासन के सभी कॉलेज एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी.एससी., बी.ए., बी.कॉम. तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, उनमें विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

डॉ. मृदुला कुशवाहा

डॉ. प्रीति मिश्रा

  • पोर्टल scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
  • प्रवेश निःशुल्क होगा।

संबल

योजना के नोडल विभाग का नाम आवेदक की पात्रता लाभ/राशि संपर्क सूत्र आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
तकनीकी शिक्षा
  • श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो।
  • शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो।

शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं मेस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट।

डॉ. विनीता अग्रवाल

डॉ. निशा मिश्रा

डॉ. आशा सिंह रावत

  • प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने माता-पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल www.shramsewa.mp.gov.in से सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन उपरांत प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आवास योजना

आवेदक की पात्रता लाभ/राशि संपर्क सूत्र आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
  • आवेदक अनुसूचित जाति का हो।
  • शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो।
  • किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो।
  • विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित सीमा के अनुरूप हो अर्थात ₹6.00 लाख से अधिक न हो।
  • एक ही स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए कक्ष किराया देय नहीं होगा।
  • भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में ₹2000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह।
  • विभागीय मुख्यालय पर ₹1250/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह।
  • तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर ₹1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह।

डॉ. पूर्णिमा शाह

डॉ. मोहित अर्ज

डॉ. आर. बी. राजपूत

  • पोर्टल scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
  • स्वीकृति उपरांत पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा की जाती है।
  • शासकीय संस्थाओं के प्रमुख अथवा संस्था के स्वीकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।
  • अशासकीय संस्था हेतु प्राचार्य संबंधित शासकीय संस्था के स्वीकृत अधिकारी होंगे।
  • निश्चित आवास व्यवस्था से अधिक किराया लेने की स्थिति में विद्यार्थी स्वयं व्यवस्था करेगा।
  • अनुचित किराया प्राप्त पाए जाने की स्थिति में भुगतान बंद हो जाएगा।

पोस्ट मैट्रिक

आवेदक की पात्रता लाभ/राशि संपर्क सूत्र आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
  • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
  • अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा ₹6.00 लाख तक हो। शासकीय संस्थाओं के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
  • व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारित होने पर पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति।
  • शासकीय संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में निर्धारित पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति।
  • अशासकीय महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ₹2.50 लाख की आय सीमा तक अनुमन्य शुल्क की एवं ₹2.50 लाख से ₹6.00 लाख आय सीमा तक के विद्यार्थियों को अनुमन्य शुल्क के अर्ध शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।
  • स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रतिमाह निर्वाह भत्ता —
    • गैर छात्रावासी: ₹300/-
    • छात्रावासी: ₹570/-

डॉ. मीरा मित्तल

डॉ. एम.के. गौतम

डॉ. दिनेश पाटीदार

डॉ. कमरहीन सिद्दीकी

डॉ. सीमा पावक

डॉ. मीना श्रीवास्तव

डॉ. कल्पना शर्मा

डॉ. सुधा सिंह

डॉ. संगीता सोमवंशी

  • पोर्टल scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
  • स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थियों के बैंक खातों में की जाती है।